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लव जिहाद केस में हादिया को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के निर्देश

लव जिहाद केस में हादिया को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के निर्देश
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नई दिल्ली। केरल लव जिहाद मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में शामिल महिला हादिया को आगामी 2 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि शादी के मामले में महिला की सहमति जरूरी है क्योंकि वह बालिग है। सुप्रीम कोर्ट हादिया के पति शाफिन जहां की अपील पर सुनवाई कर रही है। उसकी अपील केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने उसके साथ हुई हादिया की शादी को रद्द कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि हादिया की उम्र 24 साल है।

गौरतलब है कि पिछले मई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने हादिया की शादी को रद्द करते हुए उसे उसके मां-बाप के हवाले कर दिया था। कोर्ट ने यह आदेश हादिया के पिता के उस बयान पर दिया था कि हादिया के पति ने हादिया के धर्म को बदलकर उसे जबरदस्ती मुसलमान बना डाला। उसके पिता ने कोर्ट से शफी जहां के आईएसआईएस से संबंध होने की बात भी बताई थी। हादिया की शादी 2016 में हुई थी।

हाल में केरल के सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ईश्वर ने एक सीडी जारी की थी जिसमें हादिया को यह कहते दिखाया गया है कि उसके पिता उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वह कभी भी उनकी जान ले सकते हैं क्योंंकि वे बहुत ही गुस्से में हैं।

पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच एनआईए से करवाने का निर्देश दिया था जिससे इस मामले में लव जिहाद पर स्थिति स्पष्ट हो पाए। इसके बाद एनआईए ने केरल के दो मामले में कहा था कि इनमें शामिल महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए प्रलोभन दिया गया।

Updated : 30 Oct 2017 12:00 AM GMT
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