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होटल पर सड़ा पनीर, मिठाई की दुकान पर खराब बूंदी

जांच में अमानक निकला पनीर, लड्डू और सरसों का तेल

चार खाद्य संस्थानों पर सात लाख का जुर्माना

ग्वालियर| मंगलवार को जिला प्रशासन ने चार खाद्य संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना लगाया है। इनके संचालक खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। प्रशासन ने इन संस्थानों से पनीर, लड्डू, सरसों का तेल आदि के नमूने लिए थे, जो लैब की जांच में अमानक स्तर के पाए गए।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं एडीएम शिवराज वर्मा ने सभी दोषी संस्थानों पर एफएसएसए 2006 की धारा 51 का मामला दर्ज किया है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सिटी सेन्टर स्थित होटल सागर रत्ना ग्राहकों को काफी दिन पुराने पनीर के बने उत्पाद ग्राहकों को परोस रहा था। इस पर प्रशासन ने दो लाख का जुर्माना लगाया है और हिदायत दी है कि आगे से खराब खाद्य पदार्थ की बिक्री की तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं तानसेन नगर स्थित श्रीराम डेयरी पर पनीर का नमूना जांच में फेल हो गया। इस पर एडीएम श्री वर्मा ने एक लाख पचास हजार का अर्थदंड लगाया है।

राजस्थानी मिठाई भंडार पर मिली थी खराब बूंदी
फूलबाग स्थित राजस्थानी मिठाई भंडार पर प्रशासन ने खुली बूंदी का नमूना लिया था। भोपाल की प्रयोगशाला की जांच में यह नमूना अमानक और मिथ्याछाप स्तर का पाया गया। इस पर एक लाख पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मानिक विलास कॉलोनी स्थित सिंघल इंटरप्राइजेज (मिस्टर इडली) पर सरसों के तेल का नमूना अमानक स्तर का मिला। इस संस्थान पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इनका कहना है
चार संस्थानों से खाद्य पदार्थ के नमूने लिए थे, जो जांच में अमानक स्तर के पाए गए। इन सभी पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

शिवराज वर्मा
एडीएम एवं न्याय निर्णयन अधिकारी

Updated : 13 July 2016 12:00 AM GMT
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